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इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत

राची, झारखण्ड | फरवरी | 15, 2024 ::

बॉन्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इससे बड़े-बड़े उद्योगपति बेनकाब होंगे जो निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पसंदीदा पार्टियों को गुप्त रुप से चंदा दिया करती थी।

मेरी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से मांग है कि वैसे चंदा दाताओं का नाम सार्वजनिक की जाए। जिस से देश के नागरिकों को पता चले की चंदा के एवज में देश के सार्वजनिक संपत्ति को औनेपौने में खरीद रहे हैं
श्री गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वह लाइन सर्वथा स्वागत योग्य है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है।जिसका सभी को नि: स्वार्थ भाव से स्वागत करना चाहिए।
दरअसल चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने का जरिया होता है।

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