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झारखण्ड :: मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Jharkhandराँची, झारखण्ड । दिसम्बर | 05, 2017 ::  मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 

* डाॅ. अरूण कुमार को निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुर्नबहाल करने की स्वीकृति दी गई।

* नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर, पलामू के अन्तर्गत नवस्थापित महाविद्यालयों में प्रचार्य, सहायक, प्राध्यापक, सह-प्राघ्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

* झारखण्ड ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

* कोनार सिंचाई परियोजना के लिये रूपये 2176.25 करोड़ (दो हजार एक सौ छियतर करोड़ पचीस लाख) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

* शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय)के अन्तर्गत 03 वर्षों की अवधि हेतु संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त करने के लिये नगर प्रबंधक के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

* संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में भूधारकों/रैयतों को देय प्रतिपूर्ति राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

* झारखण्ड राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में भवन संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति हेतु ‘Supply and Installation and Commissioning of additional licenses of BPAMS for 24 Zila Prishad, Rural Devlopment Department (Panchayati Raj), Govt. of Jharkhand का कार्य नामांकन के आधार पर ैSoft tech Engineers Pvt. Ltd. The pentagon -3A, 5Th Floor, Sahu College Road, Pune- 411009 को देने की स्वीकृति दी गई।

* Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (MIIUS) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत रियाडा अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र तुपुदाना में Common Effluent Treatment Plant (CETP) को स्थापित करने हेतु मूल योजना रू. 24.50 करोड़ के स्थान पर पुनरीक्षित राशि रू. 35.57 करोड़ र्से Zero Liquid Discharge (ZLD) स्थापना करने हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

* हजारीबाग जिला के 10.17 एकड़ 1 करोड़ 54 लाख 24 हजार 592 रूपये की अदायगी पर 30 वर्षों के लिये पकरी-बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु एन.टी.पी.सी. भारत सरकार के उपक्रम के साथ बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

* गुमला जिला के कुल 500.04 एकड़ भूमि 29 करोड़ 19 लाख 34 हजार सात सौ छः रूपया मात्र के भुगतान पर मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर टाटा स्टील लिमिटेड के नोवामुण्डी लौह अयस्क खनन परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

* झारखण्ड उर्जा नीति-2012 (संशोधन सहित) को सितम्बर 2017 से 3 माह तक विस्तार करने की स्वीकृति दी गई।

* साईबर सुरक्षा के लिए Jhar-CERT को 88 करोड़ 14 लाख रूपये की स्वीकृति देते हुए C-DAC, Kolkata को कार्यादेश देने की मंजूरी प्रदान की गई।

* झारखण्ड धर्म स्वतंत्र्य नियमावली 2017 को मंजूरी दी गई।

* लोहरदगा जिला के 2.14 एकड़ भूमि 23 लाख 99 हजार 9 सौ 63 रूपये के अदायगी पर रांची लोहरदगा रेलवे लाईन चैड़ीकरण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को देने की मंजूरी दी गई।

* झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में (Jharkhand Value Added Tax Act) संशोधन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश 2017 को विनियमित करने हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधियेक 2017 को झारखण्ड विधान सभा में रखे जाने हेतु मंजूदी दी गई।

* झारखण्ड नगर पालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2017 के गठन की मंजूरी दी गई।

* रांची विश्वविद्यालय, कोलहान विश्वविद्यालय, विनोवाभावे विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के नव स्थापित महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं शिक्षेकत्तर कर्मियों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की मंजूरी दी गई।

* झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 16 पर दर्ज खारवार जाति के पर्यायवाची नाम देशवारी, गंझू, दौलतबन्दी (द्वालबंदी), पटबन्दी, राउत, माझिया तथा खैरी (खेरी) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध किए जाने की मंजूरी दी गई।

* झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (प्रथम संशोधन) अधिनियम 2017 के विधेयक के प्रारूप को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

* खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-15 के प्रावधानों के तहत संशोधित झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2017 को मंजूरी दी गई।

* झारखण्ड राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखण्ड खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

* विवाह के अनिवार्य अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

* कोर्ट फी का भुगतान स्टांप के अलावा ईपेमेंट के माध्यम से किए जाने की मंजूरी दी गई।

* राज्य में नए पुलिस अनुमण्डल/थाना/ओपी के गठन के लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं वाहनों की क्रय की मंजूरी दी गई।

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