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झारखण्ड :: मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

रांची, झारखण्ड । सितम्बर | 19, 2017 ::

1. झारखंड रांची के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, झारखंड रांची को संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति।

2. झारखंड राज्य आवास बोर्ड सेवा विनियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति।

3. केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए निकटतम सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को खोजने के लिये शौचालयों का गूगल मैंपिंग करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुये नियम 245 के तहत योजना हित में Quality Council of India से मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति।

4. झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पर मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

5. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के अंर्तगत क्रीडा निदेशालय के अधीन विभिन्न कोटि के पदों के सृजन के फलस्वरूप सृजित पदों हेतु आय-व्यय के शीर्ष के संशोधन की स्वीकृति।

6. जल संसाधन विभाग के अंर्तगत पुनरीक्षित नीति 2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

7. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन स्थापना व्यय मद के अंर्तगत 3 अस्थायी/आंशिक अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 75 अस्थायी पदों एवं सम्बद्ध कार्यालयों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

8. डाॅ. नीलम मिंज, दंत चिकित्सक, अनुमंडलीय अस्पताल, नगर उंटारी, गढ़वा को सेवा से हटाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

9. Jharkhand State Wide Area Network (Jhar Net) पयिोजना का 08 वर्ष के संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में Nomination के आधार पर वर्तमान एकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन सेवा प्रदाता M/S UTL ,oa TPA (Third Party Auditing Agency, M/s WIPRO) को दिनांक 31.03.2018 तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा नये आॅपरेटर की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो सेवा विस्तारित करने की स्वीकृति।

10. झारखण्ड राज्यान्तर्गत कोल्हान प्रमण्डल एवं पलामू प्रमण्डल में एक-एक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी0 एड0 काॅलेज) की स्थापना की स्वीकृति।

11. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुमका जिला के गोपीकान्दर में 30 शय्यावाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 5,18,75,039/-(पांच करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार उनचालीस रू0) की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी।

12. देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में क्त्क्व् की स्थापना के लिये 0.70 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके लिये रक्षा मंत्रालय से 29,84,637/- रू0 की अदायगी रक्षा मंत्रालय को करनी होगी।

13. राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत ‘‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’’ की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 6334.37 लाख (तिरसठ करोड़ चैतीस लाख सैंतीस हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

14. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 उपधारा (1) एवं (2) (अ) एवं धारा-8 (1) एवं शहरी क्षेत्र मार्ग-निर्देशिका निर्धारण नीति, 2006 के आलोक में गिरिडीह नगर परिषद (वर्ग-ख) को अंतिम रूप से गिरिडीह नगर निगम के रूप में गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति।

15. झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट काॅरपोरेशन लिमिटेड के निमित प्रबंध निदेशक का एक पद एवं महाप्रबंधक के चार पदों कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति।

16. झारखण्ड विधान सभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसा/प्रखण्ड मुख्यालय के लिए राज्य योजना अन्तर्गत कुल 57 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण हेतु समेकित राशि रूपये 73429.87 लाख (सात अब चैंतीस करोड़ उनतीस लाख सतासी हजार रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

17. वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त राशि से PMKKY के तहत जिला फाउन्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबन्धकीय समिति/संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित धनबाद, बोकारो, चतरा एवं पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत कुल 21 अदद् जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु समेकित राशि रूपये 34642.63000 लाख (तीन अरब छियालीस करोड़ बयालीस लाख तिरसठ हजार रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

18. झारखण्ड राज्य के पलामू ब्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु Evaluation of Feasibility of Tiger and Prey Supplementations in Palamu Tiger Reserve का कार्य को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (WIL) से मानोनयन के आधार पर कराने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत् नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति।

19. राज्य के 1400 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटाॅप पावर प्लांट अधिष्ठापित करने की योजना जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 257.4075 करोड़ है, की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके राज्यांश की राशि रू0 179.00 करोड़ (अनुदान के रूप में) की स्वीकृति तथा वर्तमान तथा आगामी वर्षों में उक्त योजना हेतु बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।

20. आदित्यपुर औधोगिक क्षेत्र में Integrated Industrial Estate 233.38 एकड़ क्षेत्र में Electronic Manufacturing Cluster (EMC) की स्थापना करने हेतु कुल रू0 185.59 करोड़ के योजना की स्वीकृति के साथ 59.99 करोड़ राज्यांश अनुदान की स्वीकृति।

21. श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन के लिए अध्यादेश की स्वीकृति।

22. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदायी सेवाओं को अधिसूचित करने की स्वीकृति।

23. अंतर मंत्रालय समिति द्वारा Solar RPO की बाध्यताओं के अनुरूप आवश्यक सोलर पावर में परियोजनाओं के माध्यम से सौर उर्जा क्रय करने संबंधित अनुशंसा एवं तदनुसार संबंधित सफल डेवलपर्स के द्वारा Solar RPO के अन्तर्गत विद्युत क्रय एकरारनामा करने हेतु उनके द्वारा समर्पित संशोधित सोलर संयंत्र की क्षमता एवं Negotiated दर पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 के साथ विद्युत क्रय एकरारनामा करने के प्रस्ताव की स्वीकृति।

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