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झारखंड :: कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट : रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति 

रांची, झारखण्ड  | अक्टूबर  | 29, 2021 ::  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय:-
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1. आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

2. इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

3. 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी।

5. रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

6. दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं।

7.10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी।

8. आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।

9. खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

10. गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

11. दुर्गापूजा के तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई।

12. खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।

13. सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

14. आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव श्री अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक श्री रमेश घोलप उपस्थित थे।

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