रांची, झारखण्ड । अक्टूबर | 17, 2017 :: झारखण्ड मंत्रालय :: मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय
1. रांची विज्ञान केन्द्र, रांची परिसर में रू0 180 लाख के लागत से Innovation Hub के स्थापना हेतु (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 अनुपात) राज्यांश ₹ 90 लाख NCSM, कोलकाता को उपलब्ध कराने मनोनयन के आधार पर एनसीएसएम कोलकाता को निर्माण कार्य कराने एवं संबंधित एमओयू की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. डॉ0 हेमेन्द्र कुमार सिन्हा, तदेन पश चिकित्सा पदाधिकारी क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, होटवार, रांची को चारा घोटाले से संबंधित कांड संख्या आरसी 43 (ए) 96-पैट में माननीय विशेष न्यायाधीश सीबीआई (एएचडी स्कैम) रांची के द्वारा पारित न्यायादेश में दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 3036, दिनांक 26.12.2007 के द्वारा लिए गए निर्णय को W.P.(s) No-2167/2017 हेमेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 03/12.06.2017 के आलोक में बर्खास्तगी की तिथि 31 जुलाई 2007 के बदले 26 दिसम्बर 2007 करने की स्वीकृति दी गयी।
3. जलाशयों के स्थानीय विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ने तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जल संसाधन विभाग के सभी जलाशयों/जलकरों की नियत टोकन राशि ₹100 प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र वार्षिक सुरक्षित जमा पर स्थानीय मत्स्यजीवि सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के S.H.G के साथ बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के लिए Jharkhand Building Byelaws, 2016 को अंगीकृत करने के संकल्प को केबिनेट ने घटनोत्तर मंजूरी दी है।
5. अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए स्वीकृत Model Bid Document में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
6. मध्याह्न भोजन के योजनान्तर्गत ₹ 177 लाख मात्र की प्रति वर्ष की लागत से प्रारम्भिक विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण हेतु डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. सुवर्णरेखा बहुद्देश्य परियोजना हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के व्यय हेतु ₹ 75 करोड़ मात्र का झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से अग्रिम स्वीकृति प्रदान की गई।