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झारखण्ड :: मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

Jharkhandरांची, झारखण्ड । अक्टूबर | 06, 2017 :: मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयः-
1. डाॅ अनवर हुसैन झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-667/03) तत्कालीन अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पांकी, संप्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को गम्भीर अनियमितता के 20 आरोप प्रमाणित होने पर  झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
2. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी सूर्यमणि आचार्य तत्कालीन अंचल अधिकारी बेरमो वर्तमान में संयुक्त सचिव कल्याण विभाग को गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित होने के प्रमाणित होने पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
3. कोडरमा जिला के जयनगर अंचल के 0.229 एकड़ भूमि कुल 1774098 (17 लाख 74 हजार अंठानबे) की अदायगी पर  विशेष रेल परियोजना DFCCIL,  भारत सरकार को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।
4. HEC रांची के लिए पूर्नवास एवं पुर्नस्थापना कार्य हेतु हुडको से 2016 करोड़ रू0 ऋण लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य में 246.62 करोड़ रू0 का व्यय होगा। जिसमें 30.62 करोड़ रू0 राज्य के आंतरिक संसाधन से पूरा किया जाएगा।
5. अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के सांख्यिकी संवर्ग के दो कर्मियों को योजना सह वित्त विभाग के नियंत्रण में जिला योजना इकाई के अवर योजना पदाधिकारी के पद पर सेवा बदलने/सम्परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई।
6. न्यायमूर्ती पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
7. झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियामवली की स्वीकृति दी गई।
8. राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के कैडेटों तथा अंशकालिक पदाधिकारियों को विशिष्ट राष्ट्रीय एकीकृत सिविरों में भाग लेने के दौरान दिए जाने वाले पूर्व के भोजन भत्ता 120रू0 प्रतिदिन को बढ़ाकर 150 रू0 प्रतिदिन करने की मंजूरी दी गई।
9. कोल्हान विश्व विद्यालय चाईबासा में उड़ीया भाषा विभाग खोलने तथा उसके लिये पदों का सृजन करने की मंजूरी दी गई।
10. हजारीबाग नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management) योजना के लोक निजी भागीदारी के  आधार पर कार्यान्वयन हेतु 32185.59 लाख (321 करोड़ 85 लाख 59 हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल अनुदान राशि 12304.89 (123 करोड़ 4 लाख 89 हजार) रूपया जिसमें से SBM के केन्द्रीय मद से 776.95 (7 करोड़ 76 लाख 95 हजार) तथा SBM के राज्य योजना से 20 वर्षों के लिये कुल राशि 11527.94 लाख (115 करोड़ 27 लाख 94 हजार) की स्वीकृति दी गई।
11. स्मार्ट सीटी योजना के लिये रांची शहरी क्षेत्र में कमाण्ड कंट्रोल एवं कम्यूनिकेशन सेंटर (CCCC) के बनाए जाने की मंजूरी दी गई।
12. e-Gov से संबंधित कार्यों के निष्पादन एवं जिला प्रशासन के सहयोग हेतु DeGS Society के लिये एक वर्ष के लिये 332 पदों की स्वीकृति तथा इनके वेतन आदि के लिये अनुदान के रूप में 9 करोड़ 96 लाख रूपये की मंजूरी दी गई।
13. देवघर जिला के बुढ़ई जलाशय परियोजना के निर्माण के लिये 1520 करोड़ 87 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई।
14. हजारीबाग के नगवां हवाई अड्डा के विस्तार और विकास के लिये 245.514 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा उस पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिये 1 अरब 94 करोड़ 70 लाख 29 हजार 7 सौ 92 रूपये की मंजूरी दी गई।
15. पलामू के चियांकी हवाई अड्डा के विस्तार और विकास के लिये 12.44 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा उस पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिये 76 करोड़ 02 लाख 91 हजार 6 सौ 21 रूपये की मंजूरी दी गई।
16. रिम्स रांची पीएमसीएच धनबाद एमजीएमसीएच जमशेदपुर में ट्यूटर/सीनियर रेजीडेंट की नियुक्ति के लिये कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई।
17. उपभोगता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथा संशोधित) की धारा 16 के अंतर्गत झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री तमन सेन की नियुक्ति की मंजूरी दी गई।
18. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में किये गये प्रावधानों के आलोक में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिये नियमावली की मंजूरी दी गई। यह  नियमावली ‘‘ झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नियमावली 2017’’ के नाम से जाना जायेगा।
19. झारखण्ड राज्य में खनिज ब्लाॅक के भूतात्विक अन्वेशन के लिये मिनरल एक्सप्लोरेशन काॅरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर को 3 वर्ष के लिये नामांकन के आधार पर चयनित करने की मंजूरी दी गई।
20. गढ़वा जिले में पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों एवं जल निकायों में आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिये 1064 करोड़ की मंजूदी दी गई।
21. राज्य योजना के अन्तर्गत 13 जिलों के 105 प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना के फलस्वरूप कार्य करने के लिये 105 राजपत्रित एवं 630 अराजपत्रित पदों की सृजन की मंजूरी दी गई। 22. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विधान सभा क्षेत्र जहां अंगीभूत/संबंद्ध महाविद्यालय नहीं है, में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए रू0 15,76,99,600/- (15 करोड़ 76 लाख 99 हजार 6 सौ) रूपये मात्र के प्राक्कलित राशि के दर पर 08(आठ) डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल राशि रू0 1,26,15,96,800/- (1 अरब 26 करोड़ 15 लाख 96 हजार 8 सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
23. राज्य के वैसे न्यायमंडल जहां के कुटुम्ब न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या 500 से अधिक है, के लिए 08 (आठ) अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

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