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झारखण्ड :: 26 मार्च 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची, झारखण्ड ।  मार्च | 26, 2018 :: झारखण्ड :: 26 मार्च 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना “सौभाग्य” के संदर्भ में फिर से परिभाषित करने तथा डीपीआर को पुनरीक्षित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विमुक्त की गई कुल राशि 875.36 करोड़ ₹ को पुनरीक्षित एवं पुनःपरिभाषित योजना के अंतर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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झारखंड राज्य में कार्यरत 4 काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी-टेररिस्ट (CIAT) स्कूलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यरत रखने की मंजूरी दी गई। यह चार स्कूल लातेहार के नेतरहाट, हजारीबाग के पदमा, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी तथा राँची के टेण्डर ग्राम में अवस्थित हैं।
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राज्य मंत्रिपरिषद में दो पुलिस अनुमंडल दो थाना और पूर्व से कार्यरत एक ओपी का थाना के रूप में उत्क्रमण एवं एक नए ओपी के सृजन* की स्वीकृति दी गई।

दो पुलिस अनुमंडलों में एक साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस अनुमंडल तथा दूसरा दुमका में जरमुंडी पुलिस अनुमंडल बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।

नए थाना में खूंटी जिला में मारंगहादा थाना, साइको थाना तथा तपकरा ओपी को उत्क्रमित कर तपकरा थाना और पलामू जिला में नवगढ़ ओपी के सृजन को मंजूरी दी गई।
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राज्य में जल, गैस एवं ड्रेनेज पाइपलाइन के स्थापना के लिए अल्प अवधि के लिए भूमि का राइट ऑफ यूजर (RoU) प्राप्त करने के लिए अध्यादेश *झारखंड वाटर गैस एंड ड्रेनेज पाइपलाइन्स (एक्वीजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन लैंड) आर्डिनेंस 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की
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राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मयूराक्षी जलाशय योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु 69.77 करोड़ ₹ (उनहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ₹) मात्र के कार्य” को पूरा करने के लिए CADWM के ACA मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से व्यय करने की मंजूरी प्रदान की गई
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भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन संचालित स्ट्रेंडनिंग ऑफ टरसियरी केयर कैंसर फैसिलिटीज स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक (NPCDCS) के तहत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (रिम्स) के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा केंद्रांश के रूप में 22,95,00,000₹ (बाइस करोड़ पंचानबे लाख रुपए) की राशि तथा राज्यांश मद में 15,30,00,000 (पन्द्रह करोड़ तीस लाख रुपये) अर्थात *कुल 38,25,00,000 (अड़तीस करोड़, पचीस लाख रुपए) मात्र* व्यय की मंजूरी प्रदान की गई
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रिनपास कांके रांची को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं आगे के वित्तीय वर्षों के लिए आवंटित राशि से मरीजों से संबंधित राशि जैसे उनके भोजन दवा कपड़ा इत्यादि का संधारण एवं संचालन बैंक खाता के माध्यम से तथा अन्य मदों की राशि जैसे वेतन निर्माण आदि की राशि का व्यय पी0/एल0 खाता के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई
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नि:शक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक – 49) के तहत झारखंड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में तथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए नि:शक्त जनों के आरक्षण की स्वीकृति दी गई।
पहले (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण था जो अब बढाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
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विधिक सहायता अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज वैसे मामले में जिनमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, से संबंधित पीड़ितों को एकमुश्त ₹5000 (पाँच हजार) विधिक सहायता मद में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
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झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के वर्तमान संचरण तंत्र की सुरक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने एवं ग्रिड सब स्टेशन की सुरक्षा प्रणाली को उपक्रमित करने हेतु भारत सरकार के PDF स्कीम के अंतर्गत कुल रुपया 153,48,00,000 ₹ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 मई इस योजना के लिए बजट उपबंधित राशि 15.35 करोड़₹ के विरुद्ध 15.35 करोड़ ₹ अनुदान के के रूप में विमुक्त करने तथा झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखंड सरकार और PSDF की नोडल एजेंसी NLDC के साथ त्रिपक्षीय एकरारनामा किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
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झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI एवं केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठान के द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण और विकास कार्यों में विद्युत एवं पेयजल तथा स्वच्छता से संबंधित उपयोगी सेवाओं यूटिलिटी सर्विसेज के रिलोकेशन में राज्य सरकार के विद्युत एवं पेयजल तथा स्वच्छता से संबंधित यूटिलिटी ओनिंग एजेंसी के द्वारा उदग्रहित *पर्यवेक्षण शुल्क को इस हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के 2.5 प्रतिशत तक सीमित करने की मंजूरी दी गई।
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छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में उत्क्रमित वेतनमान/ग्रेड पे के पदों पर दिनांक 01.01.2006 के पूर्व पदस्थापित कर्मियों के वेतन निर्धारण (फिटमेंट टेबुल) हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2891/वि0 दिनांक 13.08.2014 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
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पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत सतबरबा प्रखण्ड मुख्यालय एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई.

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