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झारखण्ड : मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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राँची , झारखण्ड । मार्च | 13, 2018 ::
झारखंड राज्य के अंतर्गत लघु खनिज से संबंधित डी ई आई ए ए एवं डी ई ए सी द्वारा निर्गत किए जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

लघु खनिज के रकबा 1 एकड़ के लिए वर्तमान दर ₹ 10,000 के लिए पुनरीक्षित दर ₹5000

लघु खनिज के रकबा 1 से 2.5 एकड़ तक वर्तमान दर ₹ 50,000 के लिए पुनरीक्षित दर ₹10,000

लघु खनिज के रकबा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक वर्तमान दर ₹1,00,000 के लिए पुनरीक्षित दर ₹25,000

लघु खनिज के रकबा 5 एकड़ से अधिक परंतु 12.35 एकड़ से अधिक नहीं के लिए पूर्व निर्धारित ₹1,00,000 के लिए पुनरीक्षित दर ₹ 50,000 किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।
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श्री सतीश कुमार द्वितीय सीमित बैच झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पालकोट गुमला संप्रति कार्यपालक दंडाधिकारी पलामू को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
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कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना एवं इसके लिए सृजित कुल 2 राजपत्रित पद 11 अराजपत्रित पद सहित कुल 13 पदों के वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मद से स्थापना व्यय के अंतर्गत स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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साहिबगंज जिला के साहेबगंज अंचल के कुल 0.115 एकड़ भूमि कुल 1,76,597 ₹ ( एक लाख छिहत्तर हजार पांच सौ सन्तानबे ₹) की अदायगी पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को आईडब्लूटीटी पहुंच पथ निर्माण के लिए स्थाई भू हस्तानांतरण करने की मंजूरी दी गई
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उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण करने एवं इन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017 18 के अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई।
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झारखंड राज्य की निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 37 के अनुरूप ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
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वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विधानसभा क्षेत्र जहां अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय नहीं है में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 15,76,99,600 ₹ (पन्द्रह करोड़, छिहत्तर लाख निन्यानबे हजार छह सौ ₹ मात्र के प्राक्कलित राशि के दर पर सात डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए कुल राशि 1,10,38,97,200 ₹ (एक अरब, दस करोड़, अड़तीस लाख, सन्तानबे हजार, दो सौ ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में साहिबगंज जिला के पतना में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 5,12,82,600 ₹ (पांच करोड़ बारह लाख, बेरासी हजार, छह सौ ₹) की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग (जो वर्तमान में भंग है) कि तत्कालीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान की स्वीकृति के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई
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झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर तथा पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति को एम सी आई द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार पूर्व की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।
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रांची स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र, भवन के संचालन के लिए व्यक्ति विकास केंद्र, भारत (VVKI) के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग प्रारूप के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

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